राजद्रोह मामले में कंगना रनौत और रंगोली को हाईकोर्ट से मिली राहत


सोशल मीडिया पोस्‍ट के माध्‍यम से कथित रूप से नफरत फैलाने और राजद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. मंगलवार को कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मुंबई पुलिस की मांग को खारिज कर दिया गया है.

कंगना को कई बार मुंबई पुलिस का समन गया था लेकिन वह हर बार कोई न कोई कारण बताकर इसे टालती रही थीं. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की है. तब तक के लिए कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है. हालांकि कोर्ट ने दोनों को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर एफआईआर रद्द करने की अपील की थी. कंगना के वकील की तरफ से अपील की गई थी कि पूछताछ के लिए जारी पुलिस समन पर भी रोक लगाई जाए.

साथ ही पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. बई पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तीसरी बार समन जारी किया था.

बता दें कि कंगना और रंगोली के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. मुंबई पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं 153A, 295A और 124-A के तहत शिकायत दर्ज की थी.

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