आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा, 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं पूर्व सीएम की 4 सम्पत्तियां भी सीज की जाएंगी.

बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ओमप्रकाश चौटाला भी कोर्ट में पेश हुए थे. सीबीआई और चौटाला के पक्ष के वकील अपनी दलीलें रखी थी.

चौटाला की तरफ से उनके वकील ने उनकी उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की थी तो सीबीआई के वकील ने इस पर कहा कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मार्च 2010 में 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाने के लिए चार्ट शीट दाखिल की थी. सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में 7 साल लगे. चौटाला का बयान 7 साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हुआ था.

इस मामले में चौटाला के दोनों बेटे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी आरोपी हैं. चौटाला के भाई प्रताप सिंह की शिकायत पर 17 जनवरी 1997 को सदर थाना डबवाली में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था.

जेबीटी भर्ती घोटाले में सभी सजा काट चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर शिक्षक भर्ती ( जेबीटी ) घोटाले में ओमप्रकाश चौटाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 418 (छल करके हानि पहुंचाना), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति का फर्जीवाड़ा), 471 (फर्जी दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1) (डी) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था, जिसमे वे अपनी पूरी सजा काट चुके हैं.






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