अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी, कोर्ट में पेश होने का आदेश

सुल्तानपुर| केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली पेशी पर कोर्ट ने गांधी के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन ये तामील नहीं हो सका.

इस पर कोर्ट ने पुनः समन जारी करते हुए राहुल गांधी को 6 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है. बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था.

आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. बीते 27 नवंबर को जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया था. सम्मन तामीला नहीं होने पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट अब 6 जनवरी को मामले में सुनवाई करेगी. याचिका वर्ष 2018 में पड़ी थी और सुनवाई पूरी होने में पूरे पांच वर्ष लग गए.

सांसद और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के जरिये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए भादवि की धारा 500 में 16 दिसंबर को तलब किया था.

राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा 4 अगस्त 2018 को दायर किया गया था. तत्कालीन एसीजेएम प्रथम अनुराग कुरील ने को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की ओर से दायर किए गए मुकदमे को एडमिट करके उनका बयान दर्ज करने के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत की थी.


आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान आठ मई 2018 को बंगलुरु में आयोजित प्रेसवार्ता में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा जो कि ईमानदारी व स्वच्छता की राजनीति करती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्या अभियुक्त है. परिवादी की ओर से आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह को हत्या अभियुक्त माना है. यू ट्यूब एवं विभिन्न वेबसाइटों पर पड़े राहुल गांधी के प्रेसवार्ता में कही गई बातों की जानकारी परिवादी को हुई. पार्टी से जुड़े होने के नाते परिवादी की भी भावना आहत हुई है और समाज में मानहानि भी हुई है.



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