शिवलिंग-फव्वारा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दोनों पक्षों के लिए सुनाया संतुलित फैसला, दिए ये आदेश

वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे करने के बाद आज वाराणसी की निचली अदालत और देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले में फैसला देते हुए आदेश जारी किए. इन दोनों अदालतों के फैसले के लिए लोगों की सुबह से ही निगाहें लगी हुई थी.

‌वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए.

सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई. सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा कि अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा. हम डीएम को निर्देश देंगे कि वह उस स्थान की सुरक्षा करें, पर मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए.

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो गया. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताते हुए हिंदू पक्ष का दावा नकार दिया. इसके बाद दोनों पक्षों ने कोर्ट का सहारा लिया.

ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दावे को लेकर अदालत के फैसले पर लोगों की नजरें लगी हुई थी ‌‌‌‌. आज वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पहले सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय दिया लेकिन साथ ही कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया. ‌

इसके बाद शाम करीब 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. ‌सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर की गई. कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सर्वे कराने पर ही सवाल उठाए हैं. सुनवाई के दौरान ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन इससे नमाजियों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए’.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुनवाई के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा कि समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग एक कुएं में मिला है. अगर नमाज और वजू की इजाजत दी गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है. इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 16 मई को दिया गया निचली अदालत का आदेश एकपक्षीय था.

ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है. स्थानीय प्रशासन तय करे कि किस तरह इसे संचालित किया जा सकता है. सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मामले में दो दिन, गुरुवार तक सुनाई स्थगित कर दी है.

Related Articles

Latest Articles

देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में लगी भीषण आग, 22 झोपड़ियां जलकर हुई राख

0
आज सुबह राजधानी देहरादून में एक भयानक आग से हादसा हुआ, जिसमें दून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में 22 झोपड़ियां आग में जलकर राख हो...

कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने पार्टी को दिया तगड़ा झटका, इंदौर में बीजेपी के...

0
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है. इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मामला, सीजीआई ने...

0
उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग बुझाने का अभियान जारी है. इस बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच...

उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल सुबह होगा घोषित, जानिए कितने बजे और कैसे...

0
30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट...

बीजेपी नेता पर हमले के बाद बंगाल में तनाव, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया बंद...

0
पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच अक्सर तनाव की स्थिर रहती है. लोकसभा चुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर...

चारधाम यात्रा में बदरीनाथ धाम के साथ इस खूबसूरत घाटी का जरूर ले आनंद:...

0
अगर आप चारधाम यात्रा में बदरीनाथ धाम की यात्रा करने वाले है, तो इसी दौरान आप उर्गम घाटी में अपने मन को आत्मा से...

उत्तराखंड: मौसम आज फिर बदलेगा करवट, दून सहित सात जिलों में आंधी के साथ...

0
रविवार को प्रदेशभर में सूर्य की किरणों ने मौसम को सुहाना बना दिया था, लेकिन आज सोमवार को मौसम के बदलने के आसार हैं।...

सीएम धामी ने लिया मां पूर्णागिरी धाम मेले की व्यवस्थाओं का जायजा, दिए...

0
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एनएचपीसी, बनबसा में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले की तैयारियों के संबद्ध में समीक्षा बैठक...

IPL 2024 SRH Vs CSK: चेन्नई ने हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, तुषार की...

0
चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त दी है. चेन्नई ने हैदराबाद को 78 रनों से हराया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी...

राशिफल 29-04-2024: आज शिवजी की कृपा से बनेंगे इन राशियों बिगड़े काम, पढ़ें...

0
मेष-: आज आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं. आपकी परवाह करने वालों का समर्थन और उत्साह आपकी प्रेरणा के लिए चमत्कार कर...