कुतुब मीनार परिसर में पूजा की गुहार, फैसला 24 अगस्त तक टला

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदुओं और जैनियों के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली अपीलों पर अपने आदेश की घोषणा को टाल दिया. अदालत ने मामले में एक नया आवेदन दायर करने पर ध्यान देने के बाद मामले को 24 अगस्त के लिए टाल दिया.

हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि वो सिर्फ पूजा का अधिकार चाहते हैं, हालांकि एएसआई ने हलफनामा के जरिए साफ कर दिया था कि पूजा नहीं की जा सकती है. कोर्ट को इस बात पर भी फैसला करना है कि इमारत का स्वरुप कैसा है.

इन सबके बीच मुस्लिम पक्ष ने नमाज पढ़ने की मांग की थी. बता दें कि कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था. यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है.

क्या है विवाद का विषय
कुतुब मीनार विवाद में नवीनतम अध्याय एक पूर्व एएसआई अधिकारी द्वारा किए गए दावे से उपजा है कि कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, न कि कुतुब अल-दीन ऐबक द्वारा जैसा कि इतिहास की किताबों ने हमें सिखाया है.पूर्व एएसआई क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने मीडिया को बताया था कि कुतुब मीनार वास्तव में 5 वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित एक सन टॉवर था.यह कुतुब मीनार नहीं है बल्कि एक सन टावर (वेधशाला टावर) है. इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, कुतुब अल-दीन ऐबक द्वारा नहीं. इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कुतुब मीनार की मीनार में 25 इंच का झुकाव है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था और इसलिए, 21 जून को संक्रांति के स्थानांतरित होने के बीच उस क्षेत्र पर कम से कम आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ेगी. यह विज्ञान और पुरातात्विक तथ्य है. तब यह बताया गया था कि एएसआई को तथ्यों को जानने के लिए खुदाई का आदेश दिया गया था.

एएसआई का क्या कहना है
एएसआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि एएमएएसआर अधिनियम 1958 और नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा संरचना में परिवर्तन और परिवर्तन की अनुमति नहीं है.
एएसआई ने कहा कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर अधिनियम) 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू की जा सकती है.
एएसआई ने आगे स्पष्ट किया कि इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के तर्क से सहमत होना एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के विपरीत होगा.
संरक्षण/संरक्षण का मूल सिद्धांत अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित और अधिसूचित स्मारक में किसी भी नई प्रथा को शुरू करने की अनुमति नहीं देना है.
स्मारक के संरक्षण के समय जहां कहीं भी पूजा नहीं की जाती है, वहां पूजा के पुनरुद्धार की अनुमति नहीं है.
भूमि की किसी भी स्थिति के उल्लंघन में मौलिक अधिकार का लाभ नहीं उठाया जा सकता है.
हालांकि एएमएएसआर अधिनियम 1958 की धारा 14, 16 और 17 के तहत प्रावधान पूजा, पूजा और संपत्ति के रखरखाव की अनुमति देते हैं लेकिन धाराएं एक अलग संदर्भ में हैं.
धारा 14: यह कुछ संरक्षित स्मारकों के रखरखाव से संबंधित है
धारा 16: यह पूजा स्थल के दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से सुरक्षा से संबंधित है.
धारा 16 (1): इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित एक संरक्षित स्मारक, जो पूजा या तीर्थस्थल है, उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए चरित्र के साथ असंगति के लिए नहीं किया जाएगा.

अतीत में भी विवाद
यह स्मारक अपने मूल और इसके वास्तविक निर्माता को लेकर कई बार विवादों में रहा है.अप्रैल में वापस, यह बताया गया था कि राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण ने एएसआई को कुतुब परिसर से दो गणेश मूर्तियों को हटाने और राष्ट्रीय संग्रहालय में उनके लिए एक सम्मानजनक स्थान खोजने के लिए कहा था.विवाद दिल्ली की एक अदालत के आदेश के साथ न्यायपालिका तक भी पहुंच गया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए और मामले की अगली सुनवाई तक परिसर में मूर्तियां बनी रहें.विश्व धरोहर स्थल को लेकर यह एकमात्र विवाद नहीं है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने उस समय भौंहें चढ़ा लीं जब उन्होंने दावा किया कि 73 मीटर ऊंची संरचना एक विष्णु स्तंभ थी इसके कुछ हिस्सों का मुस्लिम शासक द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था.विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि ऐतिहासिक संरचना एक हिंदू शासक के समय में निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाई गई थी.



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