फीस को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, पैरेंट्स को मिली बड़ी राहत

राजस्थान में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है. विभाग निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सीधी कार्रवाई की है. शिक्षा विभाग के मुताबिक, राज्य के सभी निजी स्कूलों को अब फीस का ब्योरा निजी स्कूल पोर्टल पर जारी करना होगा. वहीं, फीस की मंजूरी मिलने के बाद तीन साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. साथ ही स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों का ब्योरा भी सार्वजनिक करना होगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस संबंध मे एक निर्देश जारी किए गए हैं.

निदेशालय से जारी आदेश में बताया गया है, स्कूल लेवल पर पेररेंट्स टीचर की एक कमेटी का गठन बनाना होगा. ये कमेटी फीस का निर्धारण करेगी. इस कमेटी की तहत सभी मेबर्स के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर प्राइवटे स्कूल के पोर्टल पर जारी करना होगा. इसके बाद जब कमेटी एक फिक्स फीस सेट कर देगी और इससे ज्यादा फीस लिया जाएगा तो उसे अवैध माना जाएगा. ऐसे स्कूलों के ऊपर फीस एक्ट के तहत एक्शन भी हो सकती है. जो फीस तय होगी, वो फीस तीन साल तक चलेगी.

साथ ही निदेशक ने ये निर्देश के जरिए बताया है कि सभी स्कूलों को हर हाल में अपनी बुक्स की लिस्ट पब्लिक करनी होगी. जानकारी के मुताबिक, सूची को लेखक, प्रकाशक और कीमत के नाम के साथ अपने नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना होगा. सत्र शुरू होने से कम से कम एक माह पहले सूची वेबसाइट पर चस्पा करनी होगी.

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