भीलवाड़ा भट्टी कांड में दोनों दरिंदों को फांसी की सजा, कोर्ट में ही रो पड़े पीड़िता के मां-बाप

राजस्थान में कोटड़ी क्षेत्र के चर्चित कोयला भट्टी प्रकरण में पोक्सो कोर्ट-2 ने दूनी (देवली) हाल तस्वारिया निवासी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और भाई कानानाथ को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले को मामले को रेयर ऑफ़ द रेयर माना है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों को इस जघन्य मामले में दोषी करार दिया था.

इससे पहले कोर्ट ने दो सगे भाइयों को साढ़े नौ माह की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया था. हत्या, गैंगरेप, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में सजा पर सुनवाई हुई. पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल, पीड़िता की मां और पिता कोर्ट रूम में फफक-फफक कर रोने पड़े. उन्होंने जज से कहा यह बेटी आपकी है. आप इनको फांसी की सजा सुनाए.

कोर्ट ने दूनी (देवली) हाल तस्वारिया निवासी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और भाई कानानाथ को जघन्य मामले में दोषसिद्ध करार दिया था. इनके परिवार के सात जनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पीड़ित किशोरी के परिजनों फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. उधर, सात जनों को दोषमुक्त करने के विरुद्ध सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी.

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