एयर इंडिया पेशाब कांड: डीजीसीए ने एयरलाइन पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, पायलट पर भी कार्रवाई

एयर इंडिया पेशाब कांड में डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पायलट  के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इसके अलावा एयर इंडिया के डॉयरेक्टर इन फ्लाइट पर भी 3 लाख का जुर्माना ठोका है. इससे पहले शंकर मिश्रा को भी चार महीने के लिए नो फ्लाइ जोन में डाला गया था. मामला 26 नवंबर, 2022 का है जब शंकर मिश्रा नाम के एक शख्स ने फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. घटना के समय मिश्रा कथित तौर पर नशे में थे. शंकर मिश्रा फिलहाल गिरफ्त में हैं. डीजीसीए की कार्रवाई
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  • डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • विमान नियम, 1937 के नियम 141 और लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने (03 महीने) की अवधि के लिए पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबित.
  • डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या था मामला एयर इंडिया के यात्री शंकर मिश्रा ने नशे की हालत में 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में अपने सह-यात्री, सत्तर के दशक के एक वरिष्ठ नागरिक पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. महिला की शिकायत, मिश्रा बुजुर्ग व्यक्ति की सीट पर खड़ा रहा, जबकि उसके शरीर के अंग खुले हुए थे. उन्हें एक अन्य यात्री द्वारा जाने के लिए कहा गया था. मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 509 (शब्द, इशारा) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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कई दिनों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद मिश्रा को 7 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था. अपने पहले बयान में मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने महिला को मुआवजा दिया और मामला सुलझ गया. बाद में, एक अदालती सुनवाई के दौरान, मिश्रा के वकील ने आरोप लगाया कि महिला ने खुद पर पेशाब किया था.
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मिश्रा के वकील ने दावा किया कि बुजुर्ग महिला ने अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण खुद पर पेशाब किया था. उनके वकील ने अदालत को बताया कि महिला 30 से अधिक वर्षों से भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और उनके लिए मूत्र असंयम होना सामान्य बात थी.

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