फ्लाइट में स्मोकिंग और पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस

एयर इंडिया ने महिला के साथ हुई बदसलूकी और फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान करने के मामले में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. डीजीसीए ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सवाल किया कि एयरलाइन ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया था और जब डीजीसीए ने सवाल-जवाब किया, तब जाकर इस मामले की जानकारी दी गई.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की फ्लाइट में शराब के नशे में एक शख्स ने कथित रूप से एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था.

डीजीसीए ने पूछा है कि एयरलाइंस पर नियामक दायित्वों की अवेहलना के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. डीजीसीए के मुताबिक 6 दिसंबर को पेरिस-नई दिल्ली की उड़ान में यात्रियों के दुर्व्यवहार की दो घटनाएं हुईं. उन्हें डीजीसीए के संज्ञान में लाया गया.

पहली घटना में एक यात्री को शौचालय में धूम्रपान करते पकड़ा गया. वह नशे में था और उसने चालक दल की बात नहीं मानी. एक अन्य घटना एक अन्य यात्री द्वारा कथित रूप से एक खाली सीट और साथी महिला यात्री के कंबल पर पेशाब करने से संबंधित है, जब वह शौचालय गई थी.

डीजीसीए ने एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके विनियामक दायित्वों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए. हालांकि डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नियमों के मुताबिक, यात्रियों के अनियंत्रित होने, यात्रियों के गुस्से, फ्लाइट में यात्रियों के दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर विमान के उतरने के 12 घंटे के भीतर डीजीसीए को सूचित करने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है. एयरलाइंस को इस घटना को तीन सदस्यों वाली आंतरिक समिति के पास भेजना आवश्यक है.

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