मणिपुर में फिर से अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया है. आने वाले 31 अगस्त 2025 से ये नियम लागू होगा. बता दें, प्रदेश में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है. संसद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को जारी गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से अगले छह माह के लिए लागू रखने का अनुमदोन करता है.
बता दें, मणिपुर में इसी साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था. प्रदेश के तत्कालीन सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राज्य में इसके बाद से ही राष्ट्रपति शासन लागू है. ध्यान दें, राज्य में राष्ट्रपति शासन सिर्फ छह महीने के लिए ही लगाया जा सकता है. मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन की अवधि 31 अगस्त को पूरी होने वाली थी. लेकिन सरकार ने इससे पहले ही राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए विस्तारित कर दिया गया है.
मई 2023 में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा फैल गई थी. हिंसा में अब तक 260 लोगों की जान जा चुकी है. 1000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए. उन्हें, दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा. जातीय हिंसा पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.