मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला-मुताह के मामलों पर संविधान पीठ का जल्द गठन, सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति

मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला और मुताह पर बैन लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का जल्द गठन करने पर अपनी सहमति दे दी है. हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जल्द ही मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला और मुताह के मामलों पर सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी.

दरअसल, याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. याचिका में मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला, और मुताह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि मुस्लिमों में प्रचलित ये प्रथाएं अवैध व असंवैधानिक हैं.

याचिका में कहा गया है कि निकाह-हलाला की प्रथा में एक तलाकशुदा महिला को पहले किसी और से शादी करना होती है. इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपने पहले पति से फिर शादी करने के लिए तलाक लेना पड़ता है. दूसरी ओर बहुविवाह एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति होने की प्रथा है.

मुख्य समाचार

वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आया शेड्यूल , इस दिन भारत-पाकिस्तान का होगा आमना सामना

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के...

विज्ञापन

Topics

More

    PM मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वैश्विक नेतृत्व को मिला नया गौरव

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रोस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडेस...

    Related Articles