12 अमेरिकी राज्य ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर, ‘गैरकानूनी’ शुल्क को बताया संविधान का उल्लंघन

12 अमेरिकी राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का कहना है कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की अनुमति के ‘लिबरेशन डे’ पहल के तहत 10% सामान्य शुल्क और कुछ देशों पर 145% तक के शुल्क लगाए, जो संविधान के तहत राष्ट्रपति की सीमित शक्तियों का उल्लंघन है। ​

अर्ज़ी में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के अधिनियम (IEEPA) का दुरुपयोग किया, जो केवल वास्तविक राष्ट्रीय संकटों के लिए होता है। अर्ज़ी में कहा गया है कि इन शुल्कों से अमेरिकी परिवारों और व्यापारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। ​

अर्ज़ी में शामिल राज्यों में न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ओरेगन, इलिनॉय, कनेक्टिकट, डेलावेयर, कोलोराडो, मिनेसोटा, मेन, नेवादा, न्यू मैक्सिको और वर्मोंट शामिल हैं। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशा जेम्स ने इसे ‘अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाला और असंवैधानिक’ कदम बताया है।

ट्रंप प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार घाटे से निपटने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लंबा खिंच सकता है और इससे अमेरिकी व्यापार नीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

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