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2008 मालेगांव बम विस्फोट मामला: पीड़ितों के परिजन पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, सभी 7 आरोपियों की बरी होने पर दी चुनौती

2008 मालेगांव बम विस्फोट मामला: पीड़ितों के परिजन पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, सभी 7 आरोपियों की बरी होने पर दी चुनौती

2008 के मालेगांव बम धमाके में जान गंवाने वाले छह पीड़ितों के परिवारों ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। ये परिवार सात आरोपियों — जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित — को विशेष NIA अदालत द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दे रहे हैं।

पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता मतीन शेख की मदद से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 31 जुलाई को आए फैसले में “सिर्फ शक पर अदालत दोष दोषियों को छोड़ने का अधिनियम नहीं कर सकती” जैसी व्याख्याएँ दी गईं; साथ ही अभियोजन पक्ष की जांच में गंभीर खामियाँ, गवाहों का पक्ष बदल जाना और सबूतों का अभाव—इन सभी तथ्यों ने न्याय के मार्ग में बड़ी रुकावट पैदा की है।

यह विस्फोट मालेगांव में मौलाना मस्जिद के निकट एक मोटरसाइकिल पर बम फटने से हुआ था, जिसमें छह लोगों की जान गई और सौ से अधिक घायल हुए थे। अपीलकर्ता अदालत से इस फैसले को पलटकर पुनः न्यायालयीन जांच करने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

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