मुंबई के चर्चित 2015 किनारा रेस्टोरेंट अग्निकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि वह हादसे में जान गंवाने वाले 14 लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह फैसला हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दिया, जिसमें कहा गया कि BMC की लापरवाही से यह हादसा हुआ और वह जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।
31 दिसंबर 2015 की रात मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित किनारा रेस्टोरेंट में नया साल मनाने के दौरान भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई युवाओं की जान गई थी। जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था और BMC ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन को अपनी जवाबदेही समझनी होगी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सिर्फ नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर एक्शन लेना ज़रूरी है।
यह फैसला न सिर्फ पीड़ितों के लिए राहत है, बल्कि भविष्य में लापरवाह अधिकारियों के लिए चेतावनी भी।