ऐश्वर्या राय बच्चन ने नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए अदालत का रुख किया, दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तित्व अधिकारों पर सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने हैरतअंगेज़ डिजिटल दुरुपयोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर की है। अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि कई वेबसाइटें ऐश्वर्या का नाम और रूप बिना किसी अनुमति के बेच रही हैं, जैसे कि मर्ल्स, टी-शर्ट्स आदि।

इसके अलावा, AI तकनीक द्वारा उत्पन्न अपराधिक और अश्लील सामग्री — जिनमें उनके चेहरे की मढ़ैल (morphed) और ग़ैर-संवेदनशील तस्वीरें शामिल हैं — इंटरनेट पर फैल रही हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचता है।

अदालत, न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता में, इस याचिका को संजीदगी से लेते हुए अंतरिम आदेश (injunction) जारी करने की ओर संकेत कर चुका है। अदालत ने कहा है कि वह ग़ैरकानूनी URL हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, और चाहे तो आरोपियों के खिलाफ सिंगल आदेश या अलग-अलग injunctions दे सकती है।

यह मामला 15 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि अदालत ने आपराधिक एआई आधारित सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत व्यवस्था के संकेत भी दिए हैं।

इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि पर्सनैलिटी अधिकारों की सुरक्षा अब डिजिटल युग की अनिवार्य मांग बन गई है, और अदालतें ऐसी चुनौतियों के सामना में सचेत और संवेदनशील दृष्टिकोण अपना रही हैं।

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