इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 5 मई तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांधी के पास भारतीय और ब्रिटिश नागरिकता दोनों हैं, जो भारतीय संविधान के तहत अवैध है। इस मामले में गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने कोर्ट को सूचित किया था कि इस संबंध में एक प्रतिनिधित्व विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने मंत्रालय से इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है।
यह मामला भाजपा के कर्नाटक सदस्य एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर किया गया था, जिसमें गांधी की नागरिकता की जांच और सीबीआई जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने मंत्रालय से इस मुद्दे पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है, जिससे गांधी की नागरिकता की स्थिति स्पष्ट हो सके।
राहुल गांधी की नागरिकता पर यह विवाद उनके राजनीतिक करियर और लोकसभा सदस्यता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।