प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज का अधिकार मिलता है। लेकिन हाल ही में कई कार्डधारकों ने दावा किया है कि सूचीबद्ध अस्पतालों ने मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया या अतिरिक्त पैसे मांगे।
ऐसी स्थिति में लाभार्थी बिना देरी किए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीन प्रमुख शिकायत दर्ज कराने के विकल्प हैं:
- ऑनलाइन: CGRMS पोर्टल (https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm) पर जाकर ‘Register Your Grievance’ विकल्प चुनें, CAPTCHA दर्ज करें, आयुष्मान योजना चुनें और आवश्यक जानकारी भरकर शिकायत भेजें।
- टोल‑फ्री हेल्पलाइन: 14555 या राज्य विशेष नंबर (उदाहरण: उत्तर प्रदेश 180018004444, मध्य प्रदेश 18002332085, उत्तराखंड 155368) पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएँ।
- मोबाइल ऐप: UMANG ऐप > Ayushman Bharat > Grievance Redressal सेक्शन से ऑनलाइन शिकायत करें।
शिकायत दर्ज करने के बाद जिला स्तर पर 48 घंटे में प्रथम प्रतिक्रिया दी जाती है; यदि संतोषजनक समाधान नहीं हो, तो DGRC (District Grievance Redressal Committee) के पास आगे भेजा जाता है। यदि आवश्यकता पड़ी, तो मामला राज्य या राष्ट्रीय स्तर की समिति को भी भेजा जा सकता है।
विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और वाराणसी में शिकायतों के आधार पर अस्पतालों को पैनल से हटाया भी गया है, जबकि 20 में से 26 मामलों में लाभार्थियों को रकम वापस की गई।