दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को उनके विवादित ‘रूह अफजा’ वीडियो के लिए फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने हमदर्द के शरबत को ‘शरबत जिहाद’ करार दिया था। कोर्ट ने रामदेव को “अपनी दुनिया में रहने वाला” और “किसी के नियंत्रण में नहीं” बताते हुए अवमानना नोटिस जारी किया।
इससे पहले रामदेव को ऐसे वीडियो हटाने और भविष्य में ऐसी टिप्पणियां न करने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाल ही में एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वही विवादित टिप्पणी की गई थी।
यह मामला तब शुरू हुआ जब रामदेव ने आरोप लगाया कि ‘रूह अफजा’ के बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में होता है। इस पर हमदर्द ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट की यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, खासकर जब बात साम्प्रदायिक सौहार्द्र की हो।