छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल: जमानत याचिका खारिज, अब NIA कोर्ट में होगी सुनवाई

दुर्ग लोक अदालत ने केरल की दो ननों — सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस द्वारा मानव तस्करी व जबरन धर्मांतरण के आरोपों पर दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला NIA अधिनियम के दायरे में आता है, इसलिए आगे बिलासपुर स्थित NIA कोर्ट में तर्क रखा जाना चाहिए। इस कारण दोनों ननें फिलहाल जेल में ही रहेंगी।

ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। केरल की मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने आरोप लगाया कि बजरंग दल की फर्जी शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई और इसे सांप्रदायिक दमन की प्रक्रिया बताया। केरल के सांसदों और चर्च नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किए, जबकि उपराष्ट्रपति केरल BJP नेता राजीव चंद्रशेखर ने जाँच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

इस मामले ने देशभर में माइनॉरिटी अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। चर्च और नागरिक समाज ने झूठे आरोपों और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है।

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