दिल्ली शराब मामले में कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी, केजरीवाल समेत अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए मांगा था वक्त

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी घोटाले के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 और दिन का समय प्रदान किया है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीआई को जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और समय मिल गया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है, क्योंकि कुछ मामलों का निपटारा अभी भी बाकी है। इससे पहले, आठ अगस्त को, न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सोमवार को यह जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। हाल ही में, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

हाईकोर्ट ने पांच अगस्त को सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण नहीं है और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए गिरफ्तारी उचित है। अदालत ने केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत के लिए पहले संपर्क करने का निर्देश दिया था।

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