पैटंजलि आयुर्वेद को भारी झटका: 273.5 करोड़ रुपये जीएसटी जुर्माने के खिलाफ याचिका अदालत ने ठुकराई

पैटंजलि आयुर्वेद को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक उच्च न्यायालय ने कंपनी की 273.5 करोड़ रुपये की जीएसटी (माल और सेवा कर) पेनल्टी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस पेनल्टी का आरोप कंपनी पर कर चोरी और जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में लगाया गया था।

पैटंजलि ने अदालत से यह अपील की थी कि यह जुर्माना गलत तरीके से लगाया गया है और इसे वापस लिया जाए। कंपनी का तर्क था कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड सही हैं और उन्होंने सभी कर नियमों का पालन किया है। हालांकि, न्यायालय ने कंपनी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच में पैटंजलि ने कर नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए पेनल्टी उचित है।

यह फैसला कर अधिकारियों की जांच प्रक्रिया और कानून के प्रति सख्ती को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अन्य कंपनियों के लिए भी संदेश है कि कर नियमों का उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है।

पैटंजलि के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, और कंपनी अब संभवतः उच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प देख सकती है।

मुख्य समाचार

राशिफल 05-06-2025: गंगा दशहरा के दिन क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए

मेष (Aries)आज कोई नया कार्य शुरू करने से पहले...

विज्ञापन

Topics

More

    Related Articles