दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में 14 सितंबर को हुए BMW कार हादसे में वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत के मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ₹1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी।
इस हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं। पुलिस ने आरोप लगाया था कि गगनप्रीत ने दुर्घटना के बाद पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका।
गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपों को निराधार बताया। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते हुए गगनप्रीत को दो जमानतदारों के साथ पेश होने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी, जब मामले की आगे की जांच और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।