2020 दंगों में IB स्टाफर हत्या केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से किया इनकार, जांच जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान Intelligence Bureau (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में भूमिका निभाई। अंकित शर्मा का शव उनके घर के पास एक नाले से बरामद हुआ था, जिसमें कई चाकू के घाव थे।

हुसैन ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि तीन गवाहों ने उनकी पहचान नहीं की, जिससे उनके खिलाफ आरोप कमजोर हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आठ अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अन्य गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर हुसैन की भूमिका स्पष्ट है।

हुसैन पर हत्या, दंगा, आगजनी और साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पांच मामलों में जमानत दी है, लेकिन मुख्य साजिश मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

अंकित शर्मा की हत्या मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, और हुसैन की जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय आने के बाद ही उनकी स्थिति स्पष्ट होगी।

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