दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के उपलक्ष्य पर रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर नियमों में ढील दी है। मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में लाउडस्पीकरों का उपयोग रात 10 बजे तक के बजाय मध्यरात्रि (12 बजे) तक किया जा सकेगा। यह राहत 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू होगी, ज्यादातर रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों में।
गुप्ता ने कहा कि हिंदू त्योहारों का समय पूर्व निर्धारित सीमाओं में सीमित होने से आयोजकों और श्रद्धालुओं दोनों को मुश्किल होती है। अन्य राज्यों में नाच-गाना और आयोजन रातभर जारी रह सकते हैं, तो दिल्ली में ऐसा प्रतिबंध क्यों हो, उन्होंने यह सवाल उठाया।
हालांकि इस बदलाव के साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि ध्वनि स्तर 45 डेसीबल से ऊपर नहीं हो और आयोजकों को इस नियम का पालन करना होगा। इस प्रकार के बदलाव से आयोजकों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उत्सवों में मौज-मस्ती की पूरी भावना को बरकरार रखा जा सकेगा।