दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर, 2025 को तय की है।
इन सभी आरोपियों को 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर, 2025 को इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
इस मामले में आरोपियों के वकीलों ने कहा है कि वे पिछले पांच वर्षों से बिना मुकदमे के जेल में हैं, और अब तक कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई मामले में नया मोड़ ला सकती है।