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जासूसी नेटवर्क चलाने के आरोप में पाक राजनयिक को भारत ने 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया

जासूसी नेटवर्क चलाने के आरोप में पाक राजनयिक को भारत ने 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया

13 मई 2025 को भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मचारी, मोहम्मद एहसान उर रहीम, को “व्यक्तिगत रूप से अवांछनीय” (persona non grata) घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह कार्रवाई उनकी गतिविधियों के कारण की गई जो उनके राजनयिक पद के अनुरूप नहीं थीं ।

पंजाब पुलिस द्वारा अमृतसर में एक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के दौरान यह सामने आया कि मोहम्मद एहसान उर रहीम का इन व्यक्तियों से संपर्क था और वह संवेदनशील सैन्य जानकारी पाकिस्तान को भेजने में शामिल थे ।

भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त साद वार्राइच को तलब कर औपचारिक विरोध पत्र (demarche) सौंपा। इस कदम के जवाब में, पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को “व्यक्तिगत रूप से अवांछनीय” घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया ।

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