एल्विश यादव, जो बिग बॉस ओटीटी के विजेता और यूट्यूबर हैं, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सांप के जहर से संबंधित मामले में आरोपपत्र और समन को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपपत्र और प्राथमिकी में यादव के खिलाफ कई आरोप हैं, जिनकी सत्यता की जांच trial के दौरान की जाएगी। कोर्ट ने यह भी बताया कि यादव ने केवल आरोपपत्र को चुनौती दी है, प्राथमिकी को नहीं।
यादव के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सक्षम नहीं था और यह भी कि यादव पार्टी में उपस्थित नहीं थे और न ही उनसे कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जांच में यह सामने आया कि यादव ने उन लोगों को सांप आपूर्ति की थी, जिनसे जहर बरामद हुआ था।
कोर्ट ने यादव की याचिका खारिज करते हुए मामले की जांच trial कोर्ट पर छोड़ दी है। यादव पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। नोएडा के सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है और समन जारी किया गया है।