सिर्फ आधार, पैन और वोटर आईडी से नहीं मिलेगी नागरिकता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज होना किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक साबित नहीं करता। यह निर्णय तब आया जब एक थाने निवासी—जिसे पुलिस ने बांग्लादेशी बताया है—के जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

न्यायमूर्ति अमित बोरकर की बेंच ने कहा कि 1955 का “नागरिकता अधिनियम” ही यह निर्धारित करता है कि कौन नागरिक हो सकता है और किस प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वहीं, आधार, पैन, वोटर-आईडी जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सुविधाओं के लिए होते हैं, न कि नागरिकता प्रमाण के रूप में।

अदालत ने आरोपी पर लगे भारी आरोपों पर ध्यान देते हुए, जिसमें अवैध प्रवेश, फर्जी सरकारी दस्तावेजों का उपयोग, और संभावित पहचान घोटाला शामिल हैं, कहा कि पहले दस्तावेजों की प्रामाणिकता और प्राप्ति प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने यह भी बताया कि विदेशी नागरिकता के बारे में संदेह की स्थिति में—Foreigners Act, 1946 की धारा 9 के अनुसार—साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है, और केवल पहचान दस्तावेज पेश करना पर्याप्त नहीं।

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