शाहरुख़ ख़ान के प्रोडक्शन हाउस ‘रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट’ के एक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उच्च न्यायालय ने उनके परिवार को ₹62 लाख का मुआवज़ा देने के आदेश को बरकरार रखा है। यह निर्णय कर्मचारी की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के बाद दिया गया, जिसमें उनकी जान चली गई थी।
मृतक कर्मचारी के परिवार ने दावा किया था कि दुर्घटना के समय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, जिससे यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच और श्रम न्यायाधिकरण ने भी इस दावे की पुष्टि की थी। प्रोडक्शन हाउस ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए मुआवज़ा देने के आदेश को सही ठहराया।
इस फैसले से कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह निर्णय अन्य कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।