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मोहम्मद शमी को कोर्ट का आदेश: पत्नी हसीन जहां को ₹4 लाख महीने का भत्ता, हसीन बोलीं- ₹10 लाख चाहिए

मोहम्मद शमी को कोर्ट का आदेश: पत्नी हसीन जहां को ₹4 लाख महीने का भत्ता, हसीन बोलीं- ₹10 लाख चाहिए

कोलकाता उच्च न्यायालय ने मोहम्मद शमी को अपनी अलग रहने वाली पत्नी हसीन जहां व उनकी बेटी के लिए मासिक भत्ता बढ़ाकर ₹4 लाख करने का आदेश दिया है, जिसमें ₹1.5 लाख हसीन को और ₹2.5 लाख बेटी को मिलेंगे। इस राशि पर हसीन जहां ने कहा, “₹4 लाख कम है, हमने ₹10 लाख माँगे थे,” और प्रारंभिक शिकायत में ₹7 लाख अपनी और ₹3 लाख बेटी के लिए की थी।

वकील इम्तियाज अहमद ने बताया कि यह निर्णय 2018 से लंबित इस कानूनी लड़ाई का एक बड़ा मुकाम है और मुख्य ट्रायल छह महीने में पूरा होने की भी दिशा मिल गई है, जिसमें संभवतः भत्ता और बढ़ सकता है ।

हसीन जहां ने मीडिया को दिए बयान में कहा, “उसका (शमी का) जीवन स्तर देखते हुए ₹4 लाख कम है…हम फिर से ₹10 लाख की मांग करेंगे,” साथ ही उन्होंने बताया कि मां बनने व शादी के बाद उन्हें अपने मॉडलिंग करियर से हाथ पीछे रखना पड़ा, जिससे उनकी आमदनी बंद हो गई।

यह अंतरिम भत्ता तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्य मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता, और कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में बेटी की अतिरिक्त जरूरतों पर शमी सहायता करेंगे ।

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