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आईटीआर देर से भर दी? ये स्मार्ट ट्रिक अपनाएँ और पेनल्टी से बचें, साथ ही रिफंड पाएं!

आईटीआर देर से भर दी? ये स्मार्ट ट्रिक अपनाएँ और पेनल्टी से बचें, साथ ही रिफंड पाएं!

अगर आपने आयकर रिटर्न (ITR) की समय सीमा मिस कर दी है, तो घबराएं नहीं। आप “कंडोनेशन ऑफ डिले” (Condonation of Delay) का विकल्प चुन सकते हैं, जो आपको बिना पेनल्टी के रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में लागू होती है, जैसे कि आप रिफंड पाने के लिए ITR दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा पार कर चुके हैं।

कंडोनेशन ऑफ डिले क्या है?

यह एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत आप आयकर विभाग से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप बिना पेनल्टी के देर से रिटर्न दाखिल कर सकें। यह सुविधा उन मामलों में उपलब्ध है जहां रिटर्न दाखिल करने में वैध कारण हैं और आप रिफंड के पात्र हैं।

कैसे करें आवेदन?

  1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. “कंडोनेशन ऑफ डिले” के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
  3. आवेदन में अपने विलंबित रिटर्न दाखिल करने का कारण स्पष्ट रूप से बताएं।
  4. आवेदन सबमिट करें और विभाग की स्वीकृति का इंतजार करें।

महत्वपूर्ण बातें:

यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो पेनल्टी ₹1,000 तक सीमित रहती है।

यदि आप रिफंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कंडोनेशन ऑफ डिले आपके लिए सहायक हो सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

नोट: यह सुविधा सभी मामलों में उपलब्ध नहीं होती। यदि आपका मामला कंडोनेशन के योग्य नहीं है, तो आपको निर्धारित पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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