मज़ाक से प्रभावित नहीं: कोर्ट ने ‘जॉली एलएलबी 3’ पर बैन की याचिका खारिज की

मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म के ट्रेलर और गाने ‘भाई वकील है’ में न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है और यह कानूनी पेशे का अपमान करता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि ट्रेलर में न्यायाधीशों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अ. आंखड की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को शुरुआत से ही मजाक का सामना करना पड़ता है और वे इससे प्रभावित नहीं होते। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, “हमारे बारे में चिंता मत करो, हम इससे प्रभावित नहीं होते।” इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह की याचिका खारिज की थी।

फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है और इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से U/A प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

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