मलाबार गोल्ड के पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सहयोग विवाद पर केंद्र का सख्त रुख, Meta-X-Google सहित पोर्टलों को पोस्ट हटाने के निर्देश

मुंबई हाई कोर्ट ने Malabar Gold & Diamonds की याचिका पर सुनवाई करते हुए Meta, X, Google और अन्य समाचार एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को निर्देश दिया है कि वे कंपनी द्वारा नामित URL पर उपलब्ध वो पोस्ट, कहानियाँ और अन्य सामग्री तुरंत हटा लें जो Malabar को ‘पाकिस्तान समर्थक’ के रूप में दर्शाती हैं।

याचिका में कहा गया है कि Malabar ने यूनाइटेड किंगडम के शो रूम प्रचार के लिए JAB Studios के माध्यम से पाकिस्तानी इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर Alishba Khalid को नियुक्‍त किया था, जिसके भारत विरोधी राजनीतिक बयान अनेक लोगों द्वारा उद्धृत किए जाने लगे।
Malabar का दावा है कि इसे इस संबंध की जानकारी तब नहीं थी और सोशल मीडिया पर आक्रामक पोस्टों से ब्रांड छवि को गंभीर क्षति हो रही है।

कोर्ट ने Malabar को उन पोस्टों के URL प्रदान करने को कहा, ताकि प्लेटफार्म उन्हें चिन्हित कर हटा सकें। ये अंतरिम आदेश 11 नवम्बर को फिर से सुनवाई के दौरान समीक्षा हेतु जारी रहेगा।

इस कदम से यह स्पष्ट हुआ कि अदालत डिजिटल प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी और ब्रांड्स की प्रतिष्ठा की रक्षा की सीमा पर निर्णय लेने को तैयार है।

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