मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए ‘राहवीर योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, यदि कोई नागरिक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मददगारों को किसी भी कानूनी पूछताछ से मुक्त रखा जाएगा।
योजना की प्रमुख शर्तों में शामिल है कि घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। यदि घायल का ऑपरेशन होता है, उसे कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, या उसे सिर या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी होती है, तो मददगार को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह योजना केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना और समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है।