बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को ‘गद्दार’ टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वे कामरा को गिरफ्तार न करें, लेकिन मामले की जांच जारी रख सकते हैं। यह आदेश जस्टिस सारंग कोतवाल और एस.एम. मोडक की पीठ ने दिया। कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के निवासी हैं और महाराष्ट्र आने पर उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, जिससे वह डरते हैं।
मामला उस समय सामने आया जब कामरा ने एक कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था। इस टिप्पणी के बाद शिंदे के समर्थकों ने शो स्थल पर तोड़फोड़ की और कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कामरा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस के समक्ष पेश होने में देरी की वजह के रूप में जान से मारने की धमकियों का हवाला दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कामरा को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।