केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक के कैशलेस इलाज की योजना लागू की है। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सात दिनों तक किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
यह योजना सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लागू है, चाहे वे किसी भी वर्ग या श्रेणी के हों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी।
योजना के तहत, मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज के लिए ₹1.5 लाख तक की राशि कैशलेस उपलब्ध होगी। यदि इलाज मान्यता प्राप्त अस्पताल में नहीं हो पाता है, तो केवल स्थिरीकरण के लिए इलाज की अनुमति होगी। केंद्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति गठित करेगी। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज की सुविधा प्रदान करके मृत्यु दर को कम करना है।