शाहरुख़ खान और दीपिका पादुकोण को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दोषपूर्ण कार केस में FIR पर अस्थायी रोक

रॉयल्टी और ब्रांड एंबेसडर के रूप में शाहरुख़ ख़ान और दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को भरतपुर में दर्ज एक एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें आरोप था कि दोनों सितारों ने दोषपूर्ण हुंडई अल्काजार कार को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया।

यह शिकायत एक स्थानीय वकील ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कार में तकनीकी खामियां थीं और कंपनी ने इन्हें ठीक करने में असफल रही। एफआईआर में हुंडई के छह अधिकारियों के साथ-साथ शाहरुख़ और दीपिका के नाम भी जोड़े गए थे, क्योंकि वे ब्रांड एंबेसडर थे।

अदालत में दोनों अभिनेताओं ने तर्क दिया कि उनका संबंध केवल प्रचारात्मक था और वे कार की गुणवत्ता से संबंधित नहीं थे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शाहरुख़ ख़ान का पक्ष रखा, जबकि दीपिका पादुकोण की ओर से अधिवक्ता माधव मित्रा ने बहस की। कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की है।

यह मामला उपभोक्ता संरक्षण और ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी पर भी बहस को जन्म देता है, क्योंकि आमतौर पर उत्पाद की गुणवत्ता के लिए निर्माता जिम्मेदार होते हैं।

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