वक्फ अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, ‘यूजर द्वारा वक्फ’ में अगली सुनवाई तक नहीं होगा कोई बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ‘यूजर द्वारा वक्फ’ (waqf by user) से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और केंद्र को इसमें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वक्फ अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इससे संपत्ति विवाद बढ़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा और सभी पहलुओं पर संतुलित जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि वक्फ अधिनियम की वैधता पर कोई संवैधानिक सवाल खड़ा होता है या नहीं।

यह मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है और इसकी अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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