सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई और कहा, “आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं।” हालांकि, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने गांधी को भविष्य में ऐसे बयान देने से परहेज करने की चेतावनी दी, अन्यथा कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है।
यह मामला 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। वकील नृपेन्द्र पांडेय ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने सावरकर का जानबूझकर अपमान किया।
गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।