सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संवेदनहीन फैसले पर रोक लगाई, नाबालिग से छेड़छाड़ को बलात्कार नहीं मानने की टिप्पणी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके ‘पजामा’ की डोरी खींचना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवेदनहीन और अमानवीय टिप्पणी करार दिया। इस मामले में, तीन आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग लड़की से रास्ते में छेड़छाड़ की, जिसमें एक आरोपी ने उसके स्तन को पकड़ने की कोशिश की और दूसरे ने उसकी डोरी खींची।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों के कृत्य को बलात्कार का प्रयास नहीं माना और इसे केवल महिला की इज्जत उतारने के इरादे से की गई छेड़छाड़ बताया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354-बी और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में आरोप तय किए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से जवाब तलब किया। इस फैसले के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसे गलत और संवेदनहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम महिलाओं के प्रति अपराधों की गंभीरता को लेकर महत्वपूर्ण है।

मुख्य समाचार

राशिफल 11-06-2025: आज बुधवार को क्या कहते है आपके सितारे, जानिए

मेष- बचकर पार करें. किसी भी तरह का कोई...

सिन्धूर अभियान पर एकजुट हुआ देश: PM मोदी से मिले शशि थरूर समेत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘ऑपरेशन सिन्धूर’ को...

बिहार चुनाव: एनडीए के बीच सीट शेयरिंग आया बड़ा अपडेट, जीतन राम मांझी ने साफ की स्थिति

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री...

विज्ञापन

Topics

More

    सिन्धूर अभियान पर एकजुट हुआ देश: PM मोदी से मिले शशि थरूर समेत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘ऑपरेशन सिन्धूर’ को...

    ऑस्ट्रिया के स्कूल में गोलीबारी की घटना, 5 लोगों की मौत

    ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में स्थित एक स्कूल में...

    देहरादून आईएसबीटी फ्लाईओवर के बाहर फायरिंग, मौके पर मची अफरा-तफरी

    देहरादून| राजधानी देहरादून में आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे बीती...

    Related Articles