“पूरा अभियान रद्द कर देंगे यदि…” सुप्रीम कोर्ट की EC को बिहार SIR ड्राइव पर बड़ी चेतावनी, जानिए पूरा मामला!

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कोई अवैधता पाई गई, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा, और इसका निर्णय पूरे देश में लागू होगा।

इससे पहले, कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह आधार कार्ड को पहचान के 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे, लेकिन यह स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के लिए किया जाए, न कि नागरिकता की पुष्टि के रूप में।

चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को एक कानूनी और पारदर्शी उपाय बताते हुए कहा कि यह मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित और गरीब, मजदूर, किसान और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के नाम हटाने का प्रयास बताया है।

कोर्ट की आगामी सुनवाई और निर्णय इस प्रक्रिया की वैधता और भविष्य में ऐसे अभियानों के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

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