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NEET-PG सीट ब्लॉकिंग पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: “मौका नहीं, मेरिट को मिले प्राथमिकता”

NEET-PG सीट ब्लॉकिंग पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: "मौका नहीं, मेरिट को मिले प्राथमिकता"

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट – पोस्ट ग्रेजुएट) सीट ब्लॉकिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिकल शिक्षा में सीटों का दुरुपयोग किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और प्रवेश केवल योग्यता (Merit) के आधार पर ही होना चाहिए, न कि मौके या रणनीति के आधार पर।

इस निर्णय के पीछे कारण यह है कि कई छात्र NEET-PG काउंसलिंग में जानबूझकर सीटें ब्लॉक कर लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं, जिससे योग्य छात्रों को मौका नहीं मिल पाता। कोर्ट ने इसे शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया और इसे “मौका बनाम योग्यता” का प्रश्न करार दिया।

न्यायालय ने मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) और संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे सीट ब्लॉकिंग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस नीति बनाएं और ऐसे छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यह आदेश मेडिकल प्रवेश प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह फैसला लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और मेडिकल शिक्षा में नैतिकता बनाए रखने की दिशा में एक ठोस संकेत है।

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