स्टाम्पीड केस में गिरफ्तारी ‘पूरी तरह गैरकानूनी’ : कर्नाटक हाईकोर्ट में RCB अधिकारी की दलील

कर्नाटक हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसाले के वकील ने सोमवार को उनकी गिरफ्तारी को “पूरी तरह गैरकानूनी” बताते हुए कोर्ट से राहत की मांग की। सोसाले 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भीड़-भाड़ में 11 लोगों की मौत वाले स्टाम्पीड मामले में पकड़े गए थे।

उनके पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी बिना किसी जांच या प्रक्रिया पूरी किए कार्यवाही के तहत हुई. विशेष रूप से क्लेम किया गया कि वह सीएम के कथित निर्देशों पर हुई, जो प्रक्रिया और अधिकारों का उल्लंघन है । वकील ने उल्लेख किया कि गिरफ्तारी स्थानीय थाने की बजाय सुबह 4:30 बजे CCB ने की, जो न्यायालय की शुरूआती जांच निर्देशों के बाद लिया गया कदम था।

जस्टिस कृष्णकुमार ने कहा कि यह “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” का मामला है और हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से स्पष्ट कारण बताने को कहा कि क्या सीएम ने वास्तव में गिरफ्तारी का आदेश दिया । अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

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