उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकगायक पप्पू कार्की की 2018 में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए उनके परिवार को ₹90 लाख से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। इससे पहले, हल्द्वानी के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर 2019 को मृतक की पत्नी और अन्य आश्रितों के पक्ष में ₹90,01,776 का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि मृतक की आय नियमित नहीं थी और हादसा जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ था, न कि लापरवाही से ड्राइविंग के कारण। हालांकि, आश्रितों के वकील ने कहा कि आयकर रिटर्न 2015-16 से 2017-18 की अवधि के थे और उन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बीमा कंपनी के इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया।