उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक समेत तीन दोषी करार

उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है।

पुलकित आर्य, जो पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के पुत्र हैं, और उनके दो सहयोगियों ने 18 सितंबर 2022 को अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। अंकिता की लाश 24 सितंबर 2022 को नहर से बरामद हुई थी।

इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354A (यौन उत्पीड़न) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया। अंकिता के माता-पिता ने दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की है। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है।

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