फटाफट समाचार (26 -03 -2021) सुनिए उत्तराखंड की खास खबरे

01 हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में प्रवेश के लिए जारी एसओपी में तय प्रतिबंध एक अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी आदेश में हरिद्वार कुंभ में प्रवेश के लिए कोविड नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही पूर्व में सरकार मेला क्षेत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी कर चुकी है।

इस बीच प्रदेश सरकार कुंभ मेला नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। इसमें मेला अवधि एक अप्रैल से शुरू मानी गई है। इस तरह कोर्ट के आदेश और पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एसओपी के सभी नियम एक अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे।

02 प्रदेश सरकार ने विधिवत तौर पर हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। कुंभ मेला अवधि एक अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ही रखी गई है। हरिद्वार कुंभ मेला यूं तो मकर संक्रांति से शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना के कारण पैदा हालात के चलते प्रदेश सरकार ने अब तक मेला का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। अब करीब तीन महीने की देरी के बाद, गुरुवार को शहरी विकास विभाग ने मेला क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया है।

03 हाइकोर्ट नैनीताल ने कोरोनाकाल में प्राइवेट स्कूलों के पूरी फीस न लेने के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने कक्षा छह से नौ और 11 के विद्यार्थियों से पूरी फीस लेने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोनाकाल में इनसे सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया था।

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