मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज| पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने माफिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है.

वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था. सोमवार (13 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल ने फैसला सुनाया है.

मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है. मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है.



मुख्य समाचार

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड नागरिक उड्डयन की समीक्षा बैठक

देहरादून| मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में...

भारत की स्टार स्मृति मंधाना बनीं नंबर वन महिला बल्लेबाज

दुबई| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मंगलवार को जारी...

उत्तराखंड सरकार की नई पहल: एक दिन के लिए DM और SP बनेंगे 10वीं-12वीं के टॉपर्स

उत्तराखंड में शिक्षा व नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने...

विज्ञापन

Topics

More

    उत्तराखंड सरकार की नई पहल: एक दिन के लिए DM और SP बनेंगे 10वीं-12वीं के टॉपर्स

    उत्तराखंड में शिक्षा व नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने...

    भारत की स्टार स्मृति मंधाना बनीं नंबर वन महिला बल्लेबाज

    दुबई| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मंगलवार को जारी...

    Related Articles