जाकिर नाईक पर कसा शिकंजा, आईआरएफ पर केंद्र सरकार ने पांच साल और बढ़ाया प्रतिबंध

भारत में जन्मे उपदेशक जाकिर नाईक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगाए गए प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आईआरएफ उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और जिनमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करने की क्षमता है.

केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से, संस्थापक और अध्यक्ष, जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ ​​जाकिर नाईक, अपने अनुयायियों को धर्म, असामंजस्य या विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाएँ जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा कि नाइक द्वारा दिए गए बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं और उनके माध्यम से वह धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है और भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है.

केंद्र सरकार का यह भी मानना ​​है कि यदि आईआरएफ की गैर कानूनी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने और अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने का काम करेगा.

मंत्रालय ने कहा कि नाइक की गतिविधियां सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करके लोगों के दिमाग को प्रदूषित करके देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करेंगी, राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार करेंगी, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ावा देंगी और कुछ लोग ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो संप्रभुता, अखंडता के लिए प्रतिकूल हों.

और देश की सुरक्षा.अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की भी राय है कि आईआरएफ की गतिविधियों के संबंध में इसे तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित करना आवश्यक है. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा, उसने यूएपीए के तहत आईआरएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.

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