धामी सरकार ने उत्तराखंड में 31 दिसंबर तक लगाई रासुका, हिंसा-उपद्रव करने वाले होंगे अरेस्ट

उत्तराखंड में हिंसा और उपद्रव फैलाने वालों की खैर नहीं. धामी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 3 महीनों तक रासुका लगाने के आदेश दिए हैं.

प्रदेश में पिछले कई दिनों से हुई हिंसा-उपद्रव को देखते हुए शासन ने यह फैसला किया है. यह आदेश 1 अक्टूबर से लागू हो गया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का अधिकार प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को दे दिया गया है. प्रदेश में इस कानून को तोड़ने वालों की तत्काल गिरफ्तारी होगी. उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय किसान और बिजली कर्मचारियों के आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए लिया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद हिंसा का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दिया.

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में किसानों समेत कई अन्य लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए. सोमवार को इसके आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी कर दिए हैं.

मुख्य समाचार

IPL 2025 CSK Vs GT: चेन्नई ने जीत साथ ली आईपीएल से विदाई, गुजरात को 83 रन से हराया

अहमदाबाद के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स...

भारत में दो नए कोविड वेरिएंट्स की पुष्टि, WHO की निगरानी में शामिल

भारत में कोविड-19 के दो नए वेरिएंट्स—NB.1.8.1 और LF.7—की...

विज्ञापन

Topics

More

    IPL 2025 CSK Vs GT: चेन्नई ने जीत साथ ली आईपीएल से विदाई, गुजरात को 83 रन से हराया

    अहमदाबाद के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स...

    भारत में दो नए कोविड वेरिएंट्स की पुष्टि, WHO की निगरानी में शामिल

    भारत में कोविड-19 के दो नए वेरिएंट्स—NB.1.8.1 और LF.7—की...

    गाज़ा में 24 घंटे में 79 फिलिस्तीनियों की मौत, मानवीय संकट गहराया

    गाज़ा पट्टी में पिछले 24 घंटों में इज़राइली हवाई...

    ठाणे में 21 वर्षीय युवक की कोविड-19 से मौत, पहले से थी गंभीर बीमारी

    महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा निवासी 21 वर्षीय...

    Related Articles