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बड़ी खबर: फ्लाइट में सामान ले जाने का नियम बदला, ​जारी हुआ नया आदेश

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली| घरेलू पैसेंजर्स के लिए ​नगर विमानन मंत्रालय ने विमान कंपनियों पर ही बैगेज लिमिटेशन का फैसला छोड़ दिया है.

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि घरेलू रूट्स पर ​बैगेज लिमिटेशन का फैसला विमान कंपनियां ही तय करेंगी.

जब करीब दो महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई घरेलू फ्लाइट्स को फिर से शुरू किया गया, तब नागर विमानन मंत्रालय ने कहा था कि प्रति पैसेंजर केवल एक चेक-इन बैगेज और एक हैंड बैंक की अनुमति होगी.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि चेक-इन बैगेज से संबंधित विषय को रिव्यू किया गया है. इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्राप्त फीडबैक/इनपुट्स को भी ध्यान में रखा गया है.

वर्तमान में विमान कंपनियों को आदेश है कि वो कोरोना काल से पहले कुल फ्लाइट्स की संख्या का 60 फीसदी ही आॅपरेट करेंगी.

कोरोना वायरस महामारी के पहले एअर इंडिया ही केवल इकलौती विमान कंपनी थी जो कि पैसेंजर्स को 20 किलोग्राम के बैगेज चेक-इन की अनुमति देती थी.

अधिकतर प्राइवेट विमान कंपनियां इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए 15 किलो बैगेज की ही अनुमति देती हैं. इससे अतिरिक्त बैगेज के लिए पैसेंजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है.

इस बीच बुधवार एअर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर का कहा कि वो अभी भी सऊदी अरब से भारत के लिए ऑपरेट कर रही है. इस ट्वीट में कहा गया कि विमान कंपनी सऊदी अरब से भारत के लिए पैसेंजर्स को कैरी नहीं करेगी.

इसके पहले 22 सितंबर को सऊदी अरब नागर विमानन अथॉरिटी ने इंडिया, अर्जेंटीना और ब्राजील से फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था.

इसके बाद 23 सितंबर को मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया, ‘बैगेज लिमिटेशन एयरलाइन के पॉलिसी के आधार पर होगा’

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